सीहोर 16 दिसंबर,2019
जांच में बीज का नमूना अमानक पाए जाने पर उसके क्रय-विक्रय, भंडारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सिलसिले में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पदेन अधिसूचित प्राधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत ग्लोबल एग्री अेक सीड्स झरखेड़ा विकासखंड सीहोर से गेंहू lok-1 तथा कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आष्टा से गेंहू 1544(c1) का नमूना बीज परीक्षण शाला भेजा गया था जिसके अमानक पाए जाने पर इसके क्रय-विक्रय, भण्डारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।